होटल वा मैरेज लॉन बंद करने का आदेश, सिटी मजिस्ट्रेट ने तहसीलदारों को कार्यवाई कर रिपोर्ट भेजने के दिए निर्देश

सराय अधिनियम 1867 की धारा चार के तहत प्रतिष्ठानों का पंजीयन न कराने का मामला।। रायबरेली। सराय अधिनियम,1867 के तहत अनिवार्य पंजीयन न कराने पर सिटी मजिस्ट्रेट राम अवतार ने जिले के 23 होटल, गेस्ट हाउस,और मैरेज लॉन बंद कराने के आदेश जारी किए हैं। इस संबंध मे मंगलवार को महराजगंज, ऊंचाहार, और डलमऊ, के तहशीलदरों को कार्यवाई कर रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए गए। प्रशासन के अनुसार पूर्व में करीब 150 होटल,गेस्ट हाउस और मैरेज लॉन संचालकों को नोटिस जारी कर सराय अधिनियम की धारा 4 के तहत पंजीयन कराने का अवसर दिया गया था। निर्धारित समय के बावजूद पंजीयन नही कराने पर अब कार्यवाई के आदेश जारी किए गए हैं। आदेश के तहत ऊंचाहार, क्षेत्र के11, महराजगंज क्षेत्र के सात, और डलमऊ क्षेत्र के पांच होटल एवम मैरेज लॉन बंद कराए जाएंगे। संबंधित तहशीलदारो को कार्यवाई सुनिश्चित कर रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। सिटी मजिस्ट्रेट राम अवतार ने बताया कि नोटिस के बावजूद संबंधित प्रतिष्ठानों ने अनिवार्य पंजीयन नही कराया।इसलिए नियमानुसार बंद कराने की कार्यवाई के आदेश दिए गए हैं।

-रवि शंकर सिंह, संवादाता, रायबरेली

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