मछली खाने वाले बयान पर कोर्ट पहुंचे अजय राय, सीएम योगी के खिलाफ दाखिल किया मानहानि का परिवाद

उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और पूर्व मंत्री अजय राय ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मानहानि का आपराधिक परिवाद दाखिल किया है। यह परिवाद लखनऊ के जनपद न्यायालय में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री आलोक वर्मा की अदालत में उनके अधिवक्ता संजीव पाण्डेय के माध्यम से दाखिल किया गया।

क्या है पूरा मामला?
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के मुताबिक, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में आयोजित निषाद सम्मेलन के दौरान उनके संबंध में एक बयान दिया था। यह मामला उस बयान से जुड़ा है, जिसमें अजय राय पर अयोध्या में राम जन्मभूमि और हनुमानगढ़ी के दर्शन के लिए जाने के दौरान निषाद सम्मेलन में आयोजित मत्स्य भोज में मछली खाने का आरोप लगाए जाने की बात कही गई है। अजय राय का कहना है कि मुख्यमंत्री की ओर से उनके बारे में बिना किसी सबूत के ऐसा बयान दिया गया, जिससे उन्हें मानसिक और सामाजिक रूप से प्रताड़ना का सामना करना पड़ा। इसी को आधार बनाकर उन्होंने न्यायालय का रुख किया है।

अजय राय ने क्या कहा?
अजय राय की ओर से दाखिल परिवाद में कहा गया है कि वह पूर्ण रूप से शाकाहारी हैं। उनके अनुसार, मुख्यमंत्री के बयान के कारण समाज में उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा और उन्हें मानसिक एवं सामाजिक रूप से आघात लगा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने इसी आधार पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ आपराधिक मानहानि का परिवाद न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है। अब इस मामले में अदालत की आगे की कार्यवाही पर नजर रहेगी।

बिना सबूत बयान दिया- अजय राय

कांग्रेस नेता अजय राय का आरोप है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनके खिलाफ बिना किसी सबूत के बयान दिया. इससे उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा और उन्हें मानसिक तौर पर भी परेशानी हुई. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि वो पूरी तरह से शाकाहारी हैं. इसके बावजूद उनके बारे में मछली खाने को लेकर बयान दिया गया.

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