रायबरेली। हरचंदपुर के डिडौली स्थित बटोही रिसॉर्ट के मालिक पर 1 लाख रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। यह कार्रवाई दही और बेसन के नमूने अवमानक पाए जाने के बाद की गई है। एडीएम प्रशासन सिद्धार्थ ने मुकदमों की सुनवाई पूरी करते हुए विक्रेता पर भी 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। एक माह के अंदर जुर्माने की राशि जमा न करने पर तहसील के माध्यम से भू-राजस्व की भांति वसूली होगी।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी शैफाली रस्तोगी ने 23 अप्रैल 2025 को रिसॉर्ट से बेसन और दही दोनों के नमूने भरे थे। विधि विश्लेषक प्रयोगशाला की जांच में ये दोनों नमूने गुणवत्ता मानकों पर खरे नहीं उतरे।
नमूनों की रिपोर्ट आने के बाद एडीएम प्रशासन सिद्धार्थ के कोर्ट में मुकदमा किया गया।
एडीएम ने दोनों मुकदमों की सुनवाई पूरी की। बेसन का नमूना अवमानक मिलने पर रिसॉर्ट के संचालक संजय कुमार गुप्ता पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड लगा। बेसन के विक्रेता पुनीत कुमार गुप्ता पर पांच हजार रुपये का जुर्माना किया गया। इसी प्रकार दही का नमूना भी अवमानक मिलने पर मालिक संजय कुमार गुप्ता पर फिर 50 हजार रुपये व विक्रेता पुनीत कुमार गुप्ता पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
-रवि शंकर सिंह, संवादाता, रायबरेली
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